INCOME TAX From
Rebate Save Tax
यदि आप एक कर्मचारी हैं, तो आपको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कर संरचना के अनुसार आयकर का भुगतान करना होगा। हालांकि, आप कुछ खर्चों पर छूट पा सकते हैं।
हालांकि, अगर आप इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं, तो आप इसे एक निश्चित तरीके से खर्च करके पैसे बचा सकते हैं। निम्नलिखित आयकर कटौती का अवलोकन है। (आयकर बचाने के लिए कर छूट के लिए निवेश जानिए)
गृह ऋण Home Loan
यदि आप होम लोन की किश्तों का भुगतान करते हैं,
होम लोन Interest दो लाख रुपए तक आपको आयकर से छूट प्राप्त है। इस मामले में, आपको होम लोन, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएससीसी योजनाओं के लिए आयकर छूट भी मिलती है।
और Principal पर आयकर से छूट प्राप्त करेंगे। यह छूट धारा 80 C के अनुसार दी गई है।
किराए पर आयकर माफी HRA
किराए के मकानों में रहने वाले लोगों को भी आयकर में छूट मिलती है। यदि आप प्रति वर्ष एक लाख से अधिक किराया दे रहे हैं, तो आपको एक रसीद जमा करनी होगी। Pan कार्ड जारी करना भी अनिवार्य है।
Tuition Fees For Child Education
यदि आप विवाहित हैं और बच्चे हैं, तो आप उनकी Education के लिए Fees Paid करने पर आयकर से छूट प्राप्त करेंगे। यह छूट धारा 80 C के अनुसार दी गई है।
भविष्य निधि GPF
भविष्य निधि कर्मचारी वर्ग का एक विशेष विषय है। कर्मचारी के वेतन से पीएफ के लिए कटौती की गई राशि भी धारा 80 C के तहत छूट दी गई है। इसमें आपका GPF, ईपीएफ और पीपीएफ खाता शामिल है। इसके अलावा, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश पर आयकर से छूट मिलती है।
बीमा
यदि अपने स्वयं और परिवार का बीमा किया है, तो आपको आयकर से छूट दी गई है। ये स्वास्थ्य बीमा से लेकर योजनाओं से बचने तक के लिए हैं। जीवन बीमा प्रीमियम सहित कई अन्य विकल्पों पर विचार करते हुए, 1.5 लाख रुपये तक के निवेश को आयकर से छूट दी गई है।
अन्य निवेश
धारा 80 C के तहत निवेश करने का तरीका व्यापक रूप से आयकर बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस विकल्प का उपयोग आपको एक निश्चित सीमा तक आयकर से छूट देता है।
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